Home देश दिल्ही रेप आरोपी को सामुदायिक सेवा के नाम पर नहीं मिल सकती बेल:...

रेप आरोपी को सामुदायिक सेवा के नाम पर नहीं मिल सकती बेल: HC

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(जी.एन.एस) ता. 20 नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक रेप आरोपी को गरीब बच्चों को पढ़ाने की सामुदायिक सेवा के पेशकश के आधार पर अग्रिम जमानत दे दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि यौन उत्पीड़न के मामले में राहत देना अनुचित है। जस्टिस संजीव सचदेव ने कहा कि जब निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची
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