Home देश दिल्ही राम निवास गोयल पर पैसेंजर को जबरन रोकने का भी चलेगा केस

राम निवास गोयल पर पैसेंजर को जबरन रोकने का भी चलेगा केस

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(जी.एन.एस) ता. 20 नई दिल्ली जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और एक अन्य के खिलाफ साल 2010 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बस यात्रियों को गलत तरीके से रोक कर रखने से जुड़ा आरोप भी तय कर दिया है। मामले में इन्हें हालांकि 50 रुपये तक के नुकसान के बराबर शरारत से जुड़े आईपीसी की धारा 427 के
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