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बच्चे का पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं, लेकिन पोर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तेमाल किया जाना अपराध है : सीजेआई

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(GNS),19 सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एलायंस द्वारा दायर अपील पर आदेश सुरक्षित कर लिया, जिसमें कहा गया है कि केवल किसी के निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना POCSO अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनसीपीसीआर के आवेदन को भी मंजूरी प्रदान करते हुए सोमवार शाम
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