Home राजस्थान बीमा कंपनी पर 25 हजार का हर्जाना

बीमा कंपनी पर 25 हजार का हर्जाना

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जीएनएस न्यूज़जोधपुर।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय ने परिवाद मंजूर करते हुए व्यवस्था दी है कि अनुबंधित बस में यदि कोई यात्री अन्य शहर से बैठता है तो वह परमिट का उल्लंघन नहीं है और इस आधार पर दावा खारिज किया जाना बीमा कंपनी की सेवा में कमी और त्रुटि है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुंदर लाटा और सदस्य श अफसाना खान ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को
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