सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार दिया
जीएनएस न्यूज़सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना को “असंवैधानिक” बताते हुए रद्द कर दिया। : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को “असंवैधानिक” करार देते हुए इसे अमान्य कर दिया। यह फैसला, जो लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया, जिससे राजनीतिक फंडिंग की एक विवादास्पद पद्धति का अंत हो