अनुच्छेद-370: कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में मोहम्मद वकार की जमानत अर्जी रद्द की
(जी.एन.एस) ता. 15 जम्मू प्रथम सत्र न्यायाधीश जम्मू वाई.पी. कोतवाल ने राजद्रोह के आरोपी मोहम्मद वकार अहमद की जमानत याचिका रद्द कर दी। आरोपी मोहम्म्द वकार अहमद जिला राजौरी की तहसील थाना मंड़ी के साज थन्ना मंड़ी इलाके का रहने वाला है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि संबंधित थाने की रिपोर्ट के मुताबिक पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मोहम्मद वकार अहमद द्वारा भारत