अब उम्मीदवारों को देना होगा पाईपाई का हिसाब
जीएनएस,ता 16फरवरी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चुनाव नामांकन पत्र में उम्मीदवार के अलावा उसकी पत्नी एवं आश्रितों के आय के स्रोतों तथा संपत्तियों की जानकारी साझा करना अनिवार्य बना दिया है। न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर एवं न्यायमूर्ति एस.ए. अब्दुल नजीर की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ की ओर से