Home राजस्थान अभिभावकों से 3 महीने की फीस नहीं लेने की याचिका खारिज-राजस्थान हाईकोर्ट

अभिभावकों से 3 महीने की फीस नहीं लेने की याचिका खारिज-राजस्थान हाईकोर्ट

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जयपुर(G.N.S)। प्रदेशभर में लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से 3 महीने की फीस नहीं लेने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में 8 अप्रैल को अधिवक्ता राजीव भूषण बंसल ने याचिकादायर की थी। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने बंसल की जनहित याचिका गुरुवार को खारिज करते हुए निजी स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ नहीं करने का निर्देश दिया है। लेकिन साथ में यह भी कहा कि फीस
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