अभी 3 महीने और न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा रहेंगे कार्ति के 10 करोड
(जी.एन.एस) ता. 06 नई दिल्ली उच्चतम न्यायलाय ने कार्ति चिदंबरम द्वारा विदेश यात्रा के लिये न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कराये गये दस करोड़ रूपए अभी और तीन महीने तक लौटाने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह रकम अभी और तीन महीने तक सावधि खाते में जमा रहेगी। कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस प्रकरण और धन शोधन के मामले में