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आफिस ऑफ प्रॉफिट में आप के 21 MLAs की याचिका EC ने की खारिज, जारी रहेगी सुनवाई

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(जी.एन.एस) ता.24 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से झटका लगा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने अपने आदेश में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों की विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है। चुनाव आयोग लाभ के पद के मामले में सुनवाई कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपील
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