इलाहाबाद HC ने शादी को ठहराया अवैध, सुप्रीम कोर्ट पहुची नाबालिग
(जी.एन.एस) ता. 23 नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इस्लामी कानून के तहत निकाह करने वाली मुस्लिम युवती को व्यस्क होने तक पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है वाले मसले पर सुनवाई की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लड़की के निकाह को अवैध करार दिया है क्योंकि वह 16 साल की है। इसी आदेश को लड़की ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। जिसपर अदालत ने एक अक्तूबर