उपभोक्ता फोरम ने रद्द कर दी थी याचिका, 15 साल बाद मिला न्याय
(जी.एन.एस) ता. 28 अहमदाबाद एक गलत सर्जरी के चलते आंख की रोशनी जाने के बाद पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई जिसे 8 साल पहले फोरम ने खारिज कर दिया था। मामले में उपभोक्ता निवारण कमिशन के दखल देने के बाद पीड़िता को न्याय के लिए 7 साल और इंतजार करना पड़ा। आखिरकार कमिशन ने पीड़िता को 1.20 लाख रुपये का मुआवजा घोषित कर किया। मामला सूरत का