एक बार जिस जगह मस्जिद बन गई, वह हमेशा मस्जिद ही रहेगी: SC
(जी.एन.एस) ता. 24 नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि एक बार जब कोई जगह मस्जिद बन जाती है तो वह सदा के लिए इबादत की जगह हो जाती है, भले ही इसे किसी ‘बर्बर कृत्य’ से अपवित्र व नष्ट कर दिया गया हो। अयोध्या मामले पर 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जिरह करते हुए