Home देश दिल्ही एसी रूम लेने पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

एसी रूम लेने पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

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एक जुलाई से देशभर में लागू हुए नए टैक्स सिस्टम GST की कई बातें ऐसी भी हैं जिन्हें कस्टमर्स, ट्रेडर्स और आम लोग आज तक नहीं समझ सके हैं। इसी फेहरिस्त में रेस्टोरेंट से जुड़ा एक और नियम जान लीजिए। अगर किसी होटल का एक हिस्सा एयर कंडीशनर (AC) है तो वहां से खाना पैक कराकर ले जाने या रेस्टोरेंट के गैर-AC क्षेत्र में खाने पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी
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