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कानून में किया गया बदलाव, महाराष्ट्र में 24 घंटे खुले रह सकेंगे होटल-मॉल

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Share this article(जी.एन.एस)ता.21 नागपुर प्रदेश में अब दुकानें, होटल व शॉपिंग मॉल 24 घंटे तक खुले रह सकेंगे। कानून में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई है। हालांकि यह कानून बियर बार, शराब दुकानें, पब व डिस्को के लिए लागू नहीं होगा। राज्य के श्रम मंत्री संभाजी निलंगेकर पाटील ने यह जानकारी दी। कहा कि राज्य सरकार ने बुधवार को संशोधित महाराष्ट्र दुकानें व स्थापना कानून, 2017 संबंधी अधिसूचना जारी
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