किराएदारों की ओर से दायर की गई याचिका HC ने की खारिज
(जी.एन.एस) ता. 09 मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल में किराएदारों की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि प्रॉपर्टी के मालिक को सच में उसकी जरूरत है तो किराएदार खाली न करवाने की याचिका नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने यह फैसला मौजूदा परिस्थितियों और याचिका की सार्थकता को धयान में रखते हुए दिया। कुछ किराएदारों नें ट्रायलकोर्ट द्वारा मकान खाली करने के फैसले के