Home देश दिल्ही किसी के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं है: HC

किसी के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं है: HC

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शारीरिक संबंध के बावजूद प्रेम संबंध अचानक खत्म करना अपराध नहीं: HC (जी.एन.एस) ता. 11 नई दिल्ली शारीरिक संबंध होने के बावजूद किसी के साथ प्रेम संबंध अचानक खत्म करने को अपराध नहीं माना जा सकता। पहले ना का मतलब ना होता था और हां का मतलब हां, लोग स्वीकारने लगे हैं। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप से बरी हुए शख्स को राहत देते
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