‘किस अधिकार से वाहनों की जांच का काम एमपीआरडीसी को सौंपा’
(जी.एन.एस) ता. 29 जबलपुर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सवाल किया है कि आखिर किस अधिकार से वाहनों के परमिट, बीमा, फिटनेस और ओवरलोडिंग की जांच का काम मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को सौंप दिया गया? मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने अपना पक्ष स्वयं रखा।