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कीटनाशकों पर प्रतिबंध मैमो या लैटर के जरिए नहीं लगाया जा सकता : हाईकोर्ट

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(जी.एन.एस) ता. 30 चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार खतरनाक कीटनाशकों को मैमो या लैटर जारी कर बैन नहीं कर सकती। इसके लिए नोटीफिकेशन आवश्यक है। हाईकोर्ट ने मामले में डिपार्टमैंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वैल्फेयर पंजाब द्वारा 30 जनवरी, 2018 को जारी मैमो और 12 फरवरी को जारी लैटर को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं जिसमें तत्काल प्रभाव से
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