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केन्द्रीय GST विभाग ने दी महत्वपूर्ण जानकारी, बिना ई-वे बिल 20 किलोमीटर तक जा सकती है गाड़ी

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(जी.एन.एस) ता. 05 खन्ना केन्द्रीय जी.एस.टी. विभाग आयुक्तालय लुधियाना में ई-वे बिल पर व्यापारियों की एक बैठक को संबाोधित करते हुए स्पष्टीकरण दिया गया कि भले ही उद्योगों के लिए एक से दूसरे राज्य में माल भेजने के लिए गाड़ी निकलने से पहले ई-वे बिल जारी करना जरूरी है, लेकिन अगर गाड़ी अपने सफर पर निकलने से पहले उद्योग से माल लेकर किसी धर्म कांटे पर तुलवाने के लिए जा
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