कोरोना के चलते गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, राज्यों को लॉकडाउन के लिए लेनी होगी अनुमति
(जी.एन.एस) ता. 25नई दिल्लीकोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा।दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका