कोर्ट का आदेश- ऐश्वर्या को हर महीने गुजारा भत्ता के रूप में 22,000 रुपए देंगे तेजप्रताप
(जी.एन.एस) ता. 25 पटना राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक के मामले में मंगलवार को फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को हर महीने 22 हजार रुपए गुजारा भत्ता के रूप में देने का आदेश दिया है। ऐश्वर्या ने कोर्ट में 13 नवंबर 2019 को भरण-पोषण संबंधी आवेदन दायर किया था। इस पर दोनों पक्षों