कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर और 11 अन्य लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा
(जी.एन.एस) ता. 11 पटना दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक आश्रयगृह में कई लड़कियों के यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के मामले में ब्रजेश ठाकुर को अंतिम सांस तक कारावास में रखने की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मामले में 11 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने ठाकुर को 20 जनवरी को पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता