Home देश युपी कोर्ट ने  भांग दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश 

कोर्ट ने  भांग दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश 

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सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट सोनभद्र एहसानुल्लाह खान की अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध मानते हुए रायपुर थानाध्यक्ष को अविलंब एफआईआर दर्ज कर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने वाले रायपुर थानाध्यक्ष के विरुद्ध डीएम, एसपी को आदेश की प्रति भेजकर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस
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