क्रिप्टो करंसी ऐप्लिकेशंस पर लगेगा 16% GST
(जी.एन.एस) ता. 03 नई दिल्ली भारतीय निवेशकों को क्रिप्टोकरंसी में कारोबार करवा रही विदेशी ऐप्लिकेशंस को भारत में होने वाले कारोबार पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. देना पड़ेगा। सरकार जल्द इसके लिए नियम लाने जा रही है जिनके तहत इन ऐप्लिकेशंस को भारत में जी.एस.टी. एक्ट के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर विभाग के अधिकारियों ने भारतीयों को क्रिप्टोकरंसी में कारोबार करवा रही ऐप्लिकेशंस की जांच शुरू की है और