खाप पंचायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने कसी नकेल, अब मनमानी फरमान नहीं चलेगा
Share this articleदिल्ली से सटे हरियाणा, उ.प्र. और राजस्थान में खाप पंजायतों की मनमाने पर देश की सर्वोच्च न्यायालय सख्त हो गयी है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शादी के लिए सहमत दो वयस्कों के बीच विवाह के मामले में खाप पंचायतों का किसी भी तरह का दखल अवैध है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने सुधारात्मक व सुरक्षात्मक कदम निर्धारित किए, जो