गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर में देनी होगी सेवा
(जी.एन.एस) ता. 02अहमदाबादगुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लेने वाले और एक से ज्यादा बार बिना मास्क पहने पकड़े गए लोगों को कोरोना देखभाल केंद्रों में अनिवार्य सामुदायिक सेवा देने का निर्देश दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोविड केयर सेंटर में गैर-चिकित्सा सेवाओं के लिए मास्क ना पहनने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के लिए परिपत्र जारी करने का