गैगेस्टर एक्ट के तहत एक करोड़ चौरान्नबे लाख पच्चहत्तर हजार रूपये की सम्पत्ति हुई कुर्क
बाराबंकी | जिला प्रशासन व बाराबंकी पुलिस द्वारा रंगदारी के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले अपराधी/ गैंग लीडर व गैंग सदस्य की थाना हैदरगढ़ स्थित चल/अचल सम्पत्ति कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 94 लाख 75 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया । थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी पर पंजीकृत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अपराधी/गैंग लीडर अंशू मिश्रा उर्फ आदर्श कुमार