ग्रामीण विद्युत उपभोक्तओ को हर हाल देना होगा 10 प्रतिशत छूट
लखनऊ। प्रदेश के लगभग 20 लाख ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ता जो मीटर्ड में सिफ्ट हुये थे, जिन्हें अनमीटर्ड से मीटर्ड में सिफ्ट होने पर 10 प्रतिशत की छूट का प्राविधान था उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा सभी टैरिफ आदेशों वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 2017-18 व वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के सभी ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं जो मीटर्ड में शिफ्ट होंगे उन्हें बिजली बिल में 10 प्रतिशत छूट का प्राविधान