Home हिमाचल चुनाव अभियान के दौरान नहीं होना चाहिए सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान: हिमाचल...

चुनाव अभियान के दौरान नहीं होना चाहिए सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान: हिमाचल HC

131
0
© Copyright 2016 Philip Chapline, All rights reserved This image, or deritivative works, can not be used, published, distriputed or sold without written permission of the author
(जी.एन.एस) ता. 17 शिमला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर को होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार को राज्य के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि चुनाव अभियान के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एक खंडपीठ
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field