चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को हिदायत-कानून बनाएं
(जी.एन.एस) ता.05 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए, जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, अदालत ने अभी तक नियुक्त हुए सभी इलेक्शन कमिश्नरों की तारीफ करते हुए उन्हें बेदाग भी करार दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि संविधान संसद से यह उम्मीद करता है कि इस दिशा में कानून