चुनाव आयोग ने 14 दिसंबर तक एक्सिट पोल पर रोक लगाया
भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात से संबंधित एक्जिट पोल पर नौ नवंबर सुबह आठ बजे से 14 दिसंबर शाम छह बजे तक मंगलवार को रोक लगा दी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निर्वाचन आयोग ने दो राज्यों के विधानसभा चुनावओं से संबंधित कोई एक्जिट पोल निर्धारित अवधि के दौरान आयोजित करने और उसके परिणाम को किसी भी रूप में