चैक बाउंस के आरोपी को 3 महीने की सजा, 1 लाख जुर्माना
Share this article(जी.एन.एस) ता.07 मंडी रेत-बजरी की कीमत अदा करने के लिए दिए गए चैक का बैंक से भुगतान न होने पर आरोपी को अदालत ने 3 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसे 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने के आदेश भी दिए गए। यह निर्णय मंडी जिला अदालत में कोर्ट नंबर एक के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अमरदीप सिंह ने दिया। शिकायतकर्ता सुभाष