जमीन खरीद पर नया नियम लागू, पहली जनवरी से दाखिल खारिज अनिवार्य
(जी.एन.एस) ता 13 कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में जमीन खरीद पर एक जनवरी से नया नियम लागू करने जा रही है जिसके तहत जमीन के पंजीकरण करने पर दाखिल खारिज (उत्परिवर्तन) शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इस नियम से राज्य सरकार को सालाना राजस्व मे 500 करोड़ रुपये आय की उम्मीद है।दरअसल, अब तक जो नियम था उसके अनुसार जमीन की खरीददारी और दाखिल खारिज दो अलग-अलग प्रक्रिया थी।