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जल प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है : मुकेश अग्नहोत्री

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(जी.एन.एस) ता.07 शिमला उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्नहोत्री ने कहा है कि भूमिगत (भूगर्भ जल) जल प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब अधिकतम 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। जुर्माने का यह प्रावधान औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया गया है। प्रदेश में सिंचाई एवं पेयजल के उद्देश्य से ट्यूबवैल और हैंडपंप लगाने वाले किसान-बागवानों पर इसके तहत
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