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जीएसटी पर बदलाव के बाद दुकानदारों को नई एमआरपी के साथ सामान बेचने के आदेश

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केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद द्वारा 10 नवंबर को 200 उपभोक्ता सामानों पर कर की दरों में किए गए बदलाव के बाद अब उसी हिसाब ने नया अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) छपवाना होगा। पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्पादकों को घटी हुई एमआरपी के साथ पुरानी एमआरपी
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