झारखंड सरकार ने ट्रैफिक नियमों में दी राहत
(जी.एन.एस) ता. 26 रांची झारखंड सरकार ने भी गुजरात, उत्तराखंड और कनार्टक के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने को कम कर दिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मोटरयान अधिनियम 2019 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके तहत 6 तरह के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने में राहत दी गई है, लेकिन बिना हेलमेट, बगैर लाइसेंस और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने