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झारखंड HC ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी

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Share this article (जी.एन.एस) ता. 24 रांची झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दल-बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज
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