टिक-टॉक’ को लेकर दायर याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय करे मद्रास HC: SC
(जी.एन.एस) ता. 22 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि वह ‘टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध हटाने के लिये दायर याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय करे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध संबंधी उसका आदेश निरस्त माना जाएगा। शीर्ष अदालत