टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली राहत, 3 महीने में चुकाने होंगे 92 हजार करोड़
(जी.एन.एस) ता. 26 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 92 हजार करोड़ रुपए का एडजेस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू (AGR) चुकाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है। टेलीकॉम कंपनियां 6 महीने का समय मांग रही थीं। कोर्ट के फैसले का सबसे ज्यादा असर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर होने वाला है। वोडाफोन आइडिया पर 39 हजार करोड़