ट्रक चालक से हुई दुर्घटना में मृतक के परिजनों को ११.४६ लाख रुपये का मुआवजा
(जी.एन.एस) ता. 18 इंदौर बिना परमिट-लाइसेंस दौड़ रहे ट्रक के चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना में कोर्ट ने मृतक के परिजन को 11.26 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए। यह रकम बीमा कंपनी को भुगतना होगी। कोर्ट ने कहा भले ही गाड़ी का प्रदेश में चलाने का परमिट नहीं था, लेकिन गाड़ी का बीमा था इसलिए कंपनी मुआवजे की रकम मृतक के परिजन को दे। कमला नेहरू नगर