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ट्वीटर द्वारा आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जताई नाखुशी

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(जी.एन.एस) ता. 28 नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्वीटर इंक के एक ‘‘अस्थायी कर्मी” को मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त करने पर बुधवार को नाखुशी जताई और कहा कि मोइक्रोब्लॉगिंग साइट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि नियमों के अनुसार सीसीओ के तौर पर प्रबंधन के एक अहम व्यक्ति या एक वरिष्ठ कर्मचारी को नियुक्त करना अनिवार्य है जबकि
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