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डिस्प्यूट माता पिता और स्कूल के बीच, बच्चों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए खराब – हाईकोर्ट

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(जी.एन.एस) ता. 18 चंडीगढ़ भिवानी के लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ने फीस ना भरने पर पांचवी और आठवीं क्लास के दो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद उनके माता पिता ने हाइकोई में याचिका दायर की। याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है यह डिस्प्यूट माता पिता और स्कूल के बीच में है। इसके चलते स्कूली बच्चों की शिक्षा
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