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तीन तलाक विधेयक पर राष्ट्रपति की लगी मुहर, सितंबर 2018 से हुआ लागू

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प्रतीकात्मक तस्वीर के तौर पर उपयोग।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही देश में तीन तलाक कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया। दो दिन पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया था। बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। उ सके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। इससे पहले राज्यसभा
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