Home दुनिया तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान और उनकी पत्नी...

तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा देवी को सुनाई गई 14 साल की सजा निलंबित कर दी

57
0
(GNS),02 पाकिस्तान में तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया. हाईकोर्ट के जज के मुताबिक अब मामले की अगली सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field