Home देश दिल्ही दिल्ली में सिर्फ 500 पटाखा दुकानों को मिल सकेगा अस्थाई लाइसेंस

दिल्ली में सिर्फ 500 पटाखा दुकानों को मिल सकेगा अस्थाई लाइसेंस

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Share this article(जी.एन.एस) ता. 13 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस साल दशहरा व दिवाली में राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की खुदरा ब्रिकी के लिए 500 से ज्यादा अस्थायी लाइसेंस नहीं देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ ने कहा कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश को भी एनसीआर इलाके में पडऩे वाले खुदरा दुकानों में 50 फीसदी की कमी
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