दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद मिली पत्नी, अदालत ने बताए अधिकार
(जी.एन.एस) ता. 26नई दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद एक युवक को उसकी पत्नी वापस मिल गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लड़की के पिता को समझाते हुए कहा कि जीवन साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार संविधान ने स्थायी रूप से दे रखा है। यह हक किसी शख्स से कोई भी नहीं छीन सकता। लड़की के माता-पिता या परिजन भी उसे इस अधिकार का प्रयोग करने