दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि PFI नेता को नहीं किया जाएगा हाउस अरेस्ट
(जी.एन.एस) ता. 19 श्रीनगर ई अबुबकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जेल में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष को चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाएगा लेकिन घर में नजरबंदी में नहीं रखा जाएगा। अबुबकर ने निचली अदालत के चिकित्सा आधार पर रिहा नहीं किए जाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और