दिवाली पर रात 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे
(जी.एन.एस) ता. 18 शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने दिवाली पर रात दस बजे के बाद पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने जनहित में आदेश जारी कर अस्पतालों के नजदीक 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोडऩे पर भी रोक लगा दी है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेकसिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि दिवाली पर पटाखे फोडऩे की सूरत में आम नागरिकों