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दुष्कर्म की शिकार 10 साल की पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत नहीं – कोर्ट

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प्रतीकात्मक चित्र।
Share this article(जे.एन.एस) सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक 10 साल की एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अदालत ने ऐसा आदेश दिया है। वह 32 महीनों की गर्भवती है। प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने गर्भवती बच्ची के परीक्षण के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गर्भपात की अनुमति के
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